कहीं भी एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए DIAL 108
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है मध्य प्रदेश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता।
शहरी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग मध्य प्रदेश राज्य में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है।
स्वास्थ्य विभाग को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
एलोपैथी
यह चिकित्सा पद्धति की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य उपचार के प्रभाव से रोग का मुकाबला करना है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वाइन फ्लू आदि विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण प्रदान करना है। यह पोषित बच्चों की मदद करने में भी मदद करता है।
होम्योपैथी
यह चिकित्सा पद्धति की एक प्रणाली है जिसमें बीमारियों का इलाज बड़ी मात्रा में प्राकृतिक पदार्थों की मिनट खुराक द्वारा किया जाता है, जो बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। इस विभाग का प्रबंधन जिला आयुष अधिकारी द्वारा किया जाता है।
आयुर्वेद
आयुर्वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान (आयुर = जीवन, वेद = विज्ञान), आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जिसका विकास भारत में हजारों साल पहले हुआ था। इस विभाग का प्रबंधन जिला आयुष अधिकारी द्वारा किया जाता है।
एम्बुलेंस सेवा
108 मुख्य रूप से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, जिसे मुख्य रूप से महत्वपूर्ण देखभाल, आघात और दुर्घटना पीड़ितों आदि के रोगियों के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
स्थानीय चिकित्सा संस्थान
स्थानीय शासन स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए सीएचसी और पीएचसी हैं। सीएचसी का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसकी क्षमता 30 है, पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्देश्य
नागरिकों के लिए चिकित्सा उपचार और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना।
उचित सलाह, उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए जो बीमारी को चिकित्सकीय रूप से संभव करने में मदद करेगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपचार सुविचारित निर्णय पर सबसे अच्छा है, समय पर और व्यापक है और नागरिक की सहमति से इलाज किया जा रहा है।
आपको बीमारी की प्रकृति, उपचार की प्रगति, उपचार की अवधि और उनके स्वास्थ्य और जीवन पर प्रभाव की जागरूकता, और
इस संबंध में किसी भी शिकायत को कम करने के लिए।
स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं
जननी सुरक्षा योजना
जननी सुरक्षा योजना (JSY) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) में लागू हो रही है, जिसमें लो परफॉर्मिंग स्टेट्स (LPS) पर विशेष ध्यान दिया गया है।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)
भारत सरकार ने 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) लॉन्च किया है। इस योजना से उन 12 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ होने का अनुमान है जो अपनी डिलीवरी के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती हैं। इसके अलावा, यह उन लोगों को प्रेरित करेगा जो अभी भी संस्थागत प्रसव का विकल्प चुनने के लिए अपने घरों में डिलीवरी करना चाहते हैं। यह इस आशा के साथ एक पहल है कि राज्य आगे आएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जेएसएसके के तहत लाभ सरकारी संवैधानिक सुविधा में आने वाली हर जरूरतमंद गर्भवती महिला तक पहुंचे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के कार्यान्वयन की पहल की है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थय कार्यक्रम (आरबीएसके)
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, पिछले सात वर्षों (2005-12) में बच्चों में मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जबकि बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए अग्रिम है, अस्तित्व के परिणाम में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। यह उन परिस्थितियों का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन तक पहुंच जाएगा जिन्हें अतीत में बड़े पैमाने पर संबोधित नहीं किया गया था।
| विभाग अंतर्गत संचालित समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी | ||||
| क्रमांक | योजना का नाम | योजना हेतु पात्रता की शर्ते | योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक/अनिवार्य दस्तावेजों का विवरण |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक |
| 1 | जननी सुरक्षा योजना | आयु 19 वर्ष या उससे अधिक हो। प्रसव सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में हो | आधार कार्ड , समग्र आईडी | गर्भावस्था के समय क्षेत्रीय कार्यकर्ता (एएनएम/सीएचओ) के द्रारा ANMOL पोर्टल पर अपडेट किया जाता है, पात्रता अनुसार DBT के माध्यम से भुगतान होता है, अन्य किसी आवेदन की आवश्यकता नही हैं। |
| 2 | प्रसूति सहायता योजना | महिला लाभार्थी मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए,महिला की आयु प्रायः 18 वर्ष या उससे अधिक हो,महिला को कामगार / श्रमिक पंजीकरण कराया हुआ होना चाहिए (असंगठित क्षेत्र),प्रसव सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए,महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है,योजना का लाभ सामान्यतः दो जीवित बच्चों तक मिलता है | आधार कार्ड,महिला /पति का श्रमिक पंजीकरण कार्ड, गर्भावस्था पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड,समग्र आईडी |
|
| 3 | आयुष्मान निरामय | सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, आवेदक के पात्रता की शर्ते (1).आवेदक राशन पर्ची धारक हो एवं उस पर्ची के द्वारा 3 महीनों तक नियमित राशन लिया हो। (2) आवेदक के पास भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल(BoCw) के श्रमिकों में नाम होना अनिवार्य है।(3) आवेदक का नाम PVTG(विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह)/DajGua(धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आता हो। (4) वय वंदना योजना अंतर्गत 70 या 70+ आयु के सभी हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते है | आधार कार्ड, समग्र आईडी,राशन पर्ची |
क्षेत्र के (एएनएम/सीएचओ/ आशा) से संपर्क कर पात्रता अनुसार कार्ड बनाये जाते हैं। |